Supreme Court ने सोमवार को केंद्र सरकार को राज्यों और अन्य हितधारकों के परामर्श से महिला श्रमिकों के लिए एक मॉडल नीति बनाने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह मुद्दा नीति से जुड़ा है और इस पर विचार करना अदालत के दायरे में नहीं है।
हम नहीं चाहते कि महिलाएं कार्यबल से बाहर हो जाएं
इसके अलावा, न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं को छुट्टी देने का अदालत का निर्णय पक्षपातपूर्ण और “हानिकारक” साबित हो सकता है क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर नहीं रख सकते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस तरह की छुट्टी कैसे अधिक महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उसने कहा कि इस तरह की छुट्टी अनिवार्य करने से महिलाएं “कार्यबल से बाहर कर देगा… और हम ऐसा नहीं चाहते हैं।”
यह दरअसल सरकारी नीति का मामला है
न्यायाधीश ने कहा, “यह वास्तव में सरकारी नीति का मामला है और अदालत द्वारा इस पर विचार करने लायक नहीं है।” पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता ने कहा कि मई 2023 में केंद्र को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। चूंकि यह मुद्दा सरकारी नीति के विभिन्न उद्देश्यों को उठाता है, इसलिए अदालत के पास हमारे पहले के आदेश के मद्देनजर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।” हालांकि, याचिकाकर्ता और वकील शैलेन्द्र त्रिपाठी की ओर से पेश वकील राकेश खन्ना ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव और सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के पास जाने की अनुमति दे दी।
सचिव को इस मामले पर नीतिगत स्तर पर विचार करना चाहिए
पीठ ने कहा, “हम मंत्री से इस मुद्दे पर नीतिगत स्तर पर विचार करने और सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद निर्णय लेने का अनुरोध करते हैं कि क्या एक मॉडल नीति बनाई जा सकती है।” Supreme Court ने साफ कर दिया कि अगर राज्य इस संबंध में कोई कदम उठाते हैं तो केंद्र की परामर्श प्रक्रिया उनके रास्ते में नहीं आएगी. अदालत ने इससे पहले देश भर में स्कूली छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म की छुट्टी की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई की थी। Supreme Court ने बाद में कहा कि चूंकि मुद्दा नीतिगत है, इसलिए केंद्र को अभ्यावेदन दिया जा सकता है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि केंद्र ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है.
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