राज्य

Sibin C: चुनाव आयोग ने पंजाब में उप-चुनाव कार्यक्रम जारी किया

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ),Sibin C ने कहा था कि ईसीआई ने 10-डेरा बाबा नानक, 44-छब्बेवाल (एससी), 84-गिद्दरबाहा और 103-बरनाला विधानसभा क्षेत्रों से उपचुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया था।

सीईओ Sibin C ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के लिए गजट अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होने वाली है। इसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर (शुक्रवार) है। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर, 2024 (सोमवार) को होगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर, 2024 तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान का दिन 13 नवंबर (बुधवार) को निर्धारित है, मतों की गिनती 23 नवंबर, 2024 (शनिवार) के लिए निर्धारित है। चुनाव पूरा होने की तारीख 25 नवंबर, 2024 (मोनाडी) है। उन्होंने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

सिबिन सी ने कहा कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 18.10.2024 से 25.10.2024 तक सार्वजनिक अवकाश के अलावा किसी भी अधिसूचित दिन पर सुबह 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे के बीच रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र फॉर्म 2बी में भरे जाने हैं। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास रिक्त प्रपत्र उपलब्ध हैं। टाइप किए गए नामांकन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे बशर्ते वे निर्धारित प्रारूप में हों।

उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (विधानसभा) सीट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक उम्मीदवार को राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और इस बिंदु पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए, इच्छुक उम्मीदवारों को लागू मतदाता सूची की प्रासंगिक प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

सिबिन सी ने आगे कहा कि 19 अक्टूबर, 2024 को तीसरा शनिवार होने के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश नहीं है, इसलिए उस दिन नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारियों को प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन 20 अक्टूबर, 2024 को रविवार होने के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश है, इसलिए उस दिन रिटर्निंग अधिकारियों को नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप-चुनाव की घोषणा की तिथि यानी 15 अक्टूबर, 2024 से संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

source: http://ipr.punjab.gov.in

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