SEC ने आम चुनावों के लिए मतदाता सूची के संशोधन के लिए अनुसूची अधिसूचित की

SEC ने आम चुनावों के लिए मतदाता सूची के संशोधन के लिए अनुसूची अधिसूचित की

SECने 5 नगर निगमों और 43 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के लिए आम चुनावों के लिए मतदाता सूची के संशोधन के लिए अनुसूची अधिसूचित की

पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र संख्या SEC/ME/SAM/2024/8227-49 दिनांक 12.11.2024 के तहत 5 नगर निगमों अर्थात अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा और 43 नगर परिषदों/नगर पंचायतों और पंजाब राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं के 52 उपचुनावों के लिए आम चुनावों के लिए मतदाता सूची के संशोधन के लिए अनुसूची को अधिसूचित किया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमाल चौधरी ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 14.11.2024 को किया जाएगा और यदि कोई दावे और आपत्तियाँ हों तो उन्हें 18.11.2024 से 25.11.2024 तक दाखिल किया जाएगा। इस संबंध में दावों और आपत्तियों का निपटान 03.12.2024 तक किया जाएगा जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि सभी उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारियों को 14.11.2024 को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित नगर पालिका में मौजूदा मतदाता सूचियों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया है। पुनरीक्षण अनुसूची के अनुसार, कोई भी पात्र व्यक्ति पंजाब नगरपालिका चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 में निर्धारित फॉर्म नंबर 7 (नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन के लिए), फॉर्म 8 (नाम शामिल करने पर आपत्ति के लिए) और फॉर्म 9 (एक प्रविष्टि में विवरण पर आपत्तियों के लिए) में आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए, यह सूचित किया जाता है कि फॉर्म नंबर 7, 8 और 9 को आयोग की वेबसाइट (यानी https://sec.punjab.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है

अधिक जानकारी साझा करते हुए, उन्होंने कहा कि योग्यता तिथि यानी जिस तारीख को आवेदक को मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अपना नाम प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए, वह 01.11.2024 है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक की अर्हक तारीख को 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वह उस इलाके का निवासी होना चाहिए जिसमें वह रहता है।

उन्होंने खुलासा किया कि उपायुक्तों को निर्देश भी जारी किए गए हैं कि वे 20 और 21 नवंबर 2024 को आम जनता की सुविधा के लिए एक विशेष अभियान की व्यवस्था करें ताकि वे संबंधित नगर पालिकाओं में अपने दावे और आपत्तियां (फॉर्म 7, 8 और 9 में), यदि कोई हों, प्रस्तुत कर सकें। मतदाता ड्राफ्ट रोल का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग सभी इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से अनुरोध करता है कि वे दावा एवं आपत्तियों की अवधि के दौरान संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में स्वयं को पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।

source: http://ipr.punjab.gov.in


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