RBI Latest News: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों को बैंक खाता खोलने और उनका उपयोग करने की अनुमति दी।
RBI Latest News: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों को बचत/सावधि जमा खाते खुलवाने और उनका उपयोग करने की अनुमति दी। केंद्रीय बैंक ने नाबालिगों के जमा खाते खोलने और चलाने के लिए बदले हुए निर्देश जारी किए हैं।
किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति के खाता खोलने की सुविधा
आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों और सहकारी बैंकों को एक परिपत्र में कहा कि किसी भी उम्र के नाबालिगों को उनके प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक के माध्यम से बचत और सावधि जमा खाते खोलने और इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्हें अपनी मां को अभिभावक के रूप में रखकर भी ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
“कम-से-कम दस साल की उम्र सीमा और उससे ऊपर के नाबालिगों को उनकी इच्छा पर स्वतंत्र रूप से बचत/सावधि जमा खाते खोलने और इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है,” परिपत्र में कहा गया। इससे बैंक राशि और शर्त निर्धारित कर सकते हैं, अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को ध्यान में रखते हुए। खाताधारक को इसके नियम और शर्तें बताई जाएंगी।‘’
ई-बैंकिंग, एटीएम और चेक बुक सुविधा
वयस्क होने पर खाताधारक को नवीनतम संचालन निर्देश और नमूना हस्ताक्षर मिलने चाहिए, जो रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। “बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति, उत्पाद और ग्राहकों के आधार पर नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक सुविधा आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं देने के लिए स्वतंत्र हैं,” परिपत्र में कहा गया। बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिगों के खाते में हमेशा धन रहे, चाहे वे स्वतंत्र रूप से संचालित हों या अभिभावक के माध्यम से।
आरबीआई ने कहा कि बैंक भी नाबालिगों के जमा खाते खोलने के लिए सही जांच करेंगे और इसे जारी रखेंगे। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को एक जुलाई 2025 तक बदले हुए दिशानिर्देशों के अनुसार नई नीतियां या मौजूदा नीतियों में बदलाव करने को कहा है।
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