Saturday, May 18

राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, श्रीगंगा नगर जिले में 16 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र निलम्बित

श्रीगंगा नगर, 23 अप्रैल। जिले में नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोर की जांच व निरीक्षण किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां व अनियमितता पाये जाने पर 16 मेडिकल स्टोर के अनुज्ञा पत्र निलम्बित किये गये हैं।
सहायक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि राहुल मेडिकल एजेंसी श्रीगंगानगर का 6 से 20 मई 2024 तक अनुज्ञापत्र निलम्बन के साथ-साथ 12 एनडीपीएस शैड्यूल एच-1 औषधियों की अनुमति वापिस ली गई है।
इसी प्रकार न्यू खोखर मेडिकल स्टोर रावला मण्डी का 13 से 17 मई, न्यू मुस्कान मेडिकल स्टोर रावला मण्डी का 13 से 17 मई, जय हनुमन्त मेडिकल स्टोर चक नाहरांवाली अनूपगढ़ का 13 से 17 मई, जय मॉं मेडिकल एजेंसी नई मण्डी घडसाना का 9 व 10 मई, गुडलक मेडिकोज अनूपगढ़ का 9 से 13 मई, झा मेडिकल स्टोर सूरतगढ़ का 6 से 15 मई, गणेश मेडिकल स्टोर महियांवाली का 6 से 15 मई, न्यू भारत मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 6 से 20 मई, सिद्धि विनायक मेडिकल हॉल श्रीगंगानगर का 6 से 15 मई, न्यू लक्ष्मी मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 6 से 8 मई, मन्नत मेडिकल स्टोर  गांव 2 एमएनडब्ल्यूएम मन्नेवाला का 6 से 15 मई, कोहिनूर मेडिकल स्टोर गांव सुंदरपुरा सादुलशहर का 6 से 20 मई, तारा मेडिकल स्टोर श्रीगंगानगर का 6 से 12 मई, बुट्टर मेडिकोज रावला मण्डी का 6 से 10 मई तथा मुस्कान मेडिकोज रावला मण्डी का 6 से 20 मई 2024 तक के लिये अनुज्ञापत्र निलम्बित किये गये हैं।

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