आगामी नगर निगम चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज 5.12.2024 को पंजाब के राज्य निर्वाचन आयुक्त Raj Kamal Chaudhary द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह, पंजाब के विशेष पुलिस महानिदेशक अर्पित शुक्ला और राज्य निर्वाचन आयोग राज कमाल चौधरी के सचिव जगजीत सिंह ने भाग लिया।
इस संबंधी जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त राज कमाल चौधरी ने बताया कि 5 नगर निगमों, 44 नगर परिषदों/नगर पंचायतों के लिए नगर निगम चुनाव, नगर परिषदों के 43 वार्डों के साथ-साथ अन्य नगर निगमों के 6 वार्डों के लिए उप-चुनाव होंगे। कुल 1609 मतदान स्थल और 3717 मतदान केंद्र हैं; इनमें से 344 को अतिसंवेदनशील और 665 को संवेदनशील मतदान स्थल घोषित किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा मानदंडों के अनुसार सभी मतदान स्थलों और बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन चुनावों के लिए पंजाब पुलिस के लगभग 20,486 पुलिस कर्मियों और होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा। 500 पेट्रोलिंग पार्टियां और 283 स्ट्राइकिंग रिजर्व (डीजीपी पंजाब, रेंज और जिला मुख्यालय, उप-डिवीजन जीओ और पुलिस स्टेशन) को चौबीसों घंटे क्षेत्र को सुरक्षित करने और किसी भी आपात स्थिति के मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी उप-मंडल सरकारी अधिकारी इन चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के क्षेत्र की निगरानी करेंगे।
इसके अलावा, अवैध शराब, नकदी, ड्रग्स और असामाजिक तत्वों की आवाजाही की जांच के लिए पूरे राज्य में चौबीसों घंटे 74 रक्षा नाका, 87 अंतरराज्यीय नाका और 257 अंतर जिला/अंतर जिला नाका होंगे।
उन्होंने आगे बताया कि अर्पित शुक्ला, आईपीएस, विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था, पंजाब को इन चुनावों के लिए सभी सुरक्षा और कानून व्यवस्था संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त चाहते थे कि पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कानून और व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत किया जाए और कुख्यात व्यक्तियों, उपद्रवियों, शराब लेगरों, जमानत / पैरोल कूदने वालों, घोषित अपराधियों और भगोड़ों आदि पर नजर रखने और उन्हें पकड़ने के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर कदम उठाए जाएं।
उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य के सभी भंडारण/मतगणना केन्द्रों में चाक-चौबंद सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे ताकि भवनों के परिसर और उसके आस-पास मतगणना की जा सके। अवांछनीय तत्वों के प्रवेश की जांच करने और शराब या ड्रग्स की तस्करी या वितरण को रोकने के लिए मतदान की तारीख से 3 दिन पहले के दौरान वाहनों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने और वाहनों की जांच करने का निर्णय लिया गया।
राज कमल चौधरी ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट कदम उठाएं और निषेधाज्ञा जारी करने सहित सभी निवारक उपाय शुरू करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को उनके मताधिकार का प्रयोग करने से डराया या बाधित नहीं किया जाए।
source: http://ipr.punjab.gov.in
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