Punjab Women’s Commission: चरणजीत सिंह चन्नी को 19 नवंबर को स्पष्टीकरण देने के लिए समन
Punjab Women’s Commission ने पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्वत: संज्ञान लिया है और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस गिद्दरबाहा निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान महिलाओं के बारे में अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों से संबंधित है।
आयोग ने महिला अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को 19 नवंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे एससीओ नंबर 5, पहली मंजिल, फेज-1, एसएएस नगर (मोहाली) स्थित पंजाब राज्य महिला आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया है। उनसे आरोपों के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
source: http://ipr.punjab.gov.in