Punjab Vigilance Bureau: पनसप के तत्कालीन प्रबंध निदेशक से प्राप्त पत्र के आधार पर उक्त राइस मिल के खि़लाफ़ जांच की गई
Punjab Vigilance Bureau (वीबी) ने राज्य में भ्रष्टाचार के खि़लाफ़ चल रही मुहिम के दौरान संगरूर जिले के सिंगला फूड प्रोडक्ट्स, भवानीगढ़ नाम की चावल मिल के चार भागीदारों के खि़लाफ़ धान के 14 वैगनों का गबन करने और सरकार को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज किया है।
इस संबंधी जानकारी देते हुए राज्य पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पनसप के तत्कालीन प्रबंध निदेशक से प्राप्त पत्र के आधार पर उक्त राइस मिल के खि़लाफ़ यह जांच की गई। उपरोक्त चावल मिलर्स ने वर्ष 2011-12 के दौरान धान और चावल मिलिंग के भंडारण के लिए राज्य खरीद प्राधिकरण पनसप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
उन्होंने आगे कहा कि तत्कालीन जिला नियंत्रक, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (डीएफएससी) विभाग, संगरूर ने धान के गबन के लिए उक्त चावल मिल के खिलाफ जांच करने के लिए तत्कालीन जिला प्रबंधक पनसप, संगरूर को एक शिकायत पत्र भेजा था।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में सिंगला फूड प्रोडक्ट्स एंड सिंगला एग्रो मिल, भवानीगढ़ के तत्कालीन उप प्रबंधक (भंडारण) पनसप जसपाल शर्मा और तत्कालीन डीएफएससी अंजुमन भास्कर द्वारा संयुक्त रूप से किए गए निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई थी कि सिंगला फूड प्रोडक्ट्स में धान के 14 वैगनों की कमी थी।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि उक्त चावल मिल के मालिक ने नाभा के एक गोदाम में उस समय तैनात भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निरीक्षण टीम को चावल के गायब हुए बैग का अनुचित लाभ उठाने के लिए एक नकली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर दोनों एफसीआई अधिकारियों ने प्रस्तुत किया था कि प्रमाण पत्र में उनके फर्जी हस्ताक्षर हैं।
इस जांच रिपोर्ट के आधार पर सिंगला फूड प्रोडक्ट्स, भवानीगढ़ के चार भागीदारों पवन कुमार और तीन महिला साथियों लीलावती, मंजू सिंगला और समीरा सिंगला के खिलाफ आईपीसी की धारा 406, 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी के तहत विजीलैंस पुलिस स्टेशन, आर्थिक अपराध शाखा, लुधियाना रेंज में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।
source: http://ipr.punjab.gov.in