Punjab स्कूल शिक्षा विभाग ने मैडीकल छुट्टी के नियमों में किया बदलाव:
Punjab शिक्षा विभाग ने छुट्टियों का फायदा उठाने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. Punjab स्कूल शिक्षा विभाग ने मैडीकल छुट्टी के नियमों में बदलाव किया है। अब, यदि कोई कर्मचारी एक या अधिक दिन की छुट्टी लेता है, तो उसे 2 प्रमाणपत्र जमा करने होंगे।
एक डॉक्टर द्वारा जारी किया गया शारीरिक परीक्षण प्रमाण पत्र है, और दूसरा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है। कृपया ध्यान दें कि दोनों प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय में जमा करना होगा।यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि कर्मचारी मैडीकल छुट्टी का दुरुपयोग न करें और स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। समझा जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी केंद्र प्रमुख शिक्षकों और स्कूल प्राचार्यों को पत्र लिखकर बीमारी की छुट्टी के संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं।
नए निर्देशों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी मैडीकल की छुट्टी लेना चाहता है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट और विस्तारित छुट्टी का फॉर्म ब्लॉक ऑफिस में जमा करना होगा। मैडीकल की छुट्टी पूरी होने पर कर्मचारियों को सबसे पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट ब्लॉक कार्यालय में जमा करना होगा और फिर स्कूल में उपस्थित होना होगा। अनिवार्य उपस्थिति। यदि कोई कर्मचारी एक दिन के लिए भी बीमारी की छुट्टी लेना चाहता है, तो उसे चिकित्सा प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ब्लॉक कार्यालय में जमा करना होगा।


