पंजाब में महिलाओं की अशोभनीय प्रस्तुति पर सख्त रुख, डॉ. बलजीत कौर ने मीडिया प्लेटफॉर्म और जिला अधिकारियों को त्वरित कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।
पंजाब सरकार ने महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ किसी भी प्रकार की अशोभनीय प्रस्तुति पर सख्त रुख अपनाया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री Dr. Baljit Kaur ने स्पष्ट किया कि विज्ञापनों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की आपत्तिजनक या अपमानजनक छवि प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि विभाग के संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं, जिनमें विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं का अश्लील चित्रण किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 के तहत महिलाओं की अशोभनीय प्रस्तुति दंडनीय अपराध है।
डॉ. बलजीत कौर ने टीवी चैनलों, वेबसाइटों, वेब एप्लिकेशन, समाचार पत्रों और अन्य ऑडियो-विजुअल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वे ऐसे किसी भी कंटेंट या विज्ञापन के प्रसारण से बचें, जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो।
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उन्होंने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लें और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही, उपायुक्त स्तर पर इन मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी।
मंत्री ने बताया कि पंजाब के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (SSP) को भी आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह पहल समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

