प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 की उम्र के बाद ₹3000 पेंशन मिलेगी। जानें आवेदन प्रक्रिया और पात्रता।
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (PM-SYM) केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए चलाई जा रही एक बेहद लाभकारी योजना है। इस स्कीम के तहत पात्र नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना उन श्रमिकों के लिए है:
जो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच हैं
जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है
और जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं (जैसे रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, खेतिहर मजदूर आदि)
इस योजना को 2019 में मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
योजना में कितना करना होगा योगदान?
यदि कोई श्रमिक इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे अपनी आयु के अनुसार हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करना होगा।
उदाहरण के लिए: अगर कोई 29 साल की उम्र में इस स्कीम से जुड़ता है, तो उसे लगभग ₹100 प्रतिमाह का योगदान करना होगा।
इस योगदान में सरकार भी बराबरी का अंशदान देती है, जिससे लाभार्थी के खाते में दोगुनी राशि जमा होती है।
योजना के लाभ:
- 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 मासिक पेंशन
- सरकार द्वारा समान अंशदान
- आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिकों को बुढ़ापे में सहारा
- ऑनलाइन/CSC सेंटर से आसानी से रजिस्ट्रेशन
आवेदन प्रक्रिया:
अपने नजदीकी CSC (Common Service Centre) जाएं
Aadhaar Card और बैंक पासबुक साथ ले जाएं
केंद्र में अपना बायोमेट्रिक और विवरण दर्ज करें
आपके अंशदान की राशि तय की जाएगी
मासिक भुगतान के लिए ऑटो डेबिट सेटअप किया जाएगा
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