GST
GST काउंसिल की बैठक में डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को लेकरबड़ा फैसला किया गया है CNBC आवाज को सूत्रों से पता चला कि 2000 रुपये से कम मूल्य वाले डेबिट कार्ड पर 18% GST लगेगा। इसमें भुगतान प्रणाली को कोई छूट नहीं मिलेगी। इस निर्णय के बाद, ट्रांजेक्शन मर्चेंट फीस पर 18% GST लगाया जाएगा। जीएसटी फिटमेंट कमेटी का विचार है कि भुगतान एग्रीगेटर्स से इस आय पर18% जीएसटी वसूला जाएगा। कमिटी का मानना है कि इस तरह का जीएसटी ग्राहकों को प्रभावित नहीं करेगा।
जीएसटी भुगतान प्रणाली और एग्रीगेटर
दरअसल, जीएसटी भुगतान एग्रीगेटर से वसूला जाएगा। एक मर्चेंट को भुगतान स्वीकार करने में मदद करने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। ई-पे, पेटीएम और गूगलपे पेमेंट एग्रीगेट हैं।
दरअसल, पेमेंट एग्रीगेटर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए ग्राहकों से कुछ पैसे लेते हैं। हर लेनदेन का यह 0.5 से 2 प्रतिशत होता है। किंतु अधिकांश एग्रीगेटर इसे 1% पर रखते हैं। इस 0.5-2% की राशि पर सरकार सर्विस टैक्स वसूलती है। इसलिए आम लोगों पर सीधा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन छोटे दुकानदारों को चुनौती मिलेगी।
दिल्ली में जीएसटी काउंसिल का सम्मेलन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ग्राहकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और जीएसटी दरों पर बीमा पॉलिसियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।