चुनाव 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024: मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक टेलीविजन या अन्य संचार माध्यमों पर चुनावी सामग्री दिखाना प्रतिबंधित रहेगा

लोकसभा निर्वाचन 2024

भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया कव्हरेज के लिए जारी किये दिशा-निर्देश
प्रावधानों के उल्लंघन पर हो सकती है 2 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों

टीवी चैनलों में पैनल चर्चा/बहस और अन्य समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं। इस संबंध में आयोग ने स्पष्ट किया है कि टीवी/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में उल्लेखित 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/प्रदर्शित कार्यक्रमों के कंटेन्ट में दृश्य सहित ऐसी कोई भी सामग्री शामिल नहीं है। पैनलिस्टों/प्रतिभागियों द्वारा अपील करने पर उन्हें किसी पार्टी विशेष या उम्मीदवार की संभावना को बढ़ावा देने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के रूप में माना जा सकता है। इसमें जनमत सर्वेक्षण और मानक बहस, विश्लेषण, दृश्य और ध्वनि-बाइट्स का प्रदर्शन शामिल होगा। इसमें टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, सिनेमा हॉल में किसी भी चुनावी मामले पर राजनीतिक विज्ञापन, किसी भी मतदान में थोक एसएमएस/वॉयस संदेशों, ऑडियो विजुअल डिस्प्ले का उपयोग आदि भी शामिल है।

आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिये आयोग के पूर्व आदेशानुसार राज्य/जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता होगी। इस संदर्भ में आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एनबीएसए द्वारा 3 मार्च, 2014 को जारी “चुनावी प्रसारण के लिए दिशा-निर्देश” की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) ने आम चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्लेटफार्मों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी भाग लेने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए एक “स्वैच्छिक आचार संहिता” भी विकसित की है। सभी चुनावों के दौरान इस “स्वैच्छिक आचार संहिता” का पालन किया जाना चाहिए। यह संहिता वर्तमान लोकसभा चुनावों में भी लागू है। इस संबंध में आयोग द्वारा सभी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का 20 मार्च, 2019 की “स्वैच्छिक आचार संहिता” की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, बशर्ते कि राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री पूर्व-प्रमाणित हो। उनके द्वारा राज्य/जिला स्तर पर एमसीएमसी समिति से अनुमोदन लेना होगा। आवेदकों को ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले राज्य/जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी को आवेदन करना होगा।

आयोग द्वारा यह भी कहा गया है कि पाठकों को गुमराह करने के लिए समाचार सुर्खियों के रूप में राजनीतिक विज्ञापन विशेष रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। किसी पार्टी विशेष की जीत की भविष्यवाणी करने वाले विज्ञापनों पर स्पष्ट प्रतिबंध रहेगा और चुनाव परिणामों से संबंधित किसी भी प्रकार की अटकलों से संबंधित मैटर से भी बचना चाहिए। प्रेस काउंसिल के पत्रकारों का आचरण के मानदंडों के भाग (ए) पैरा 2 (xii) पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि “एक संपादक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों सहित अन्य सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा।”

source: https://www.mpinfo.org

ekta

Share
Published by
ekta
Tags: no keywords

Recent Posts

जानिए कैसे होगा आपके फोन में क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट।

यूपीआई पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत आसान है। इसके लिए कुछ…

1 hour ago

OPPO Reno 13 सीरीज में AI फीचर्स और 50MP कैमरा, जानें स्पेसिफिकेशन

OPPO Reno 13: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी OPPO ने भारत में अपनी बहुप्रतिक्षित रेनो 13…

1 hour ago

वैकुंठ एकादशी व्रत का महात्म्य जानें, क्या यह वास्तव में स्वर्ग के द्वार खोलता है?

वैकुंठ एकादशी व्रत पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है…

1 hour ago

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया राजस्थान हॉस्पिटल का भ्रमण, बेस्ट प्रेक्टिसेज का किया अध्ययन

देश—प्रदेश के नामी अस्पतालों की बेस्ट प्रैक्टिसेज का अध्ययन करने की श्रंखला  में चिकित्सा शिक्षा…

2 hours ago

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा: राजस्थान का हस्तशिल्प प्रदेश का गौरव, हस्तशिल्प में प्रगति के नए रास्ते…

2 hours ago

19 साल बाद मकर संक्रांति पर अद्भुत संयोग, ये काम करें, सूर्य-शनि देव प्रसन्न होंगे

पूरे देश में मकर संक्रांति पर्व बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस वर्ष मकर…

2 hours ago