RBI ने बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए वाराणसी मेंबनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने लाइसेंस रद्द करते हुए कहा, “परिणामस्वरूप, बैंक 4 जुलाई, 2024 को व्यावसायिक घंटों के बाद बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर देगा।”
उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों के आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को भी बैंकों को बंद करने और एक परिसमापक की नियुक्ति के आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर, 99.98% जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। RBI ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और लाभ की क्षमता नहीं है और इसका संचालन जारी रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है।
RBI ने कहा: “मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण, बैंक जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। डीआईसीजीसी ने 30 अप्रैल तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमाराशियों में से 4.25 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही कर दिया है।
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