हरियाणा के परिवहन मंत्री Anil Vij ने करनाल में हुई राज्य परिवहन की बस दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें धुंध के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं।
एडवाइजरी के अनुसार, धुंध के समय किसी भी वाहन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
परिवहन मंत्री ने कहा,
“यदि जांच में यह पाया जाता है कि चालक ने धुंध के दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से वाहन चलाया है, तो उसके विरुद्ध जांच के साथ-साथ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।”
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही, राज्य परिवहन के सभी चालकों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में विशेष सतर्कता बरतने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। करनाल बस दुर्घटना के बाद जारी यह कदम सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।


