Income Tax Update: आयकर विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2024 तक विदेशी आय और संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य है।
Income Tax Update: आयकर विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर 2024 तक विदेशी आय और संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर करदाताओं को भारी जुर्माना और ब्लैक मनी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ह जानकारी हर भारतीय को देने की जरूरत नहीं है.
यह जानकारी उन लोगों को दी जाएगी जो पिछले एक वर्ष में 182 दिन से अधिक भारत में रहे हैं। यह जानकारी उन लोगों को भी देनी होगी जो पिछले चार वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहे हैं। उनमें शामिल हैं जिनके पास विदेशी बैंक खाते, शेयर, व्यवसायिक हिस्सेदारी, अचल संपत्ति और अन्य संपत्तियां हैं। साथ ही, जिन लोगों को विदेश में मौजूद एसेट्स से ब्याज, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स और अन्य आय मिली है, उन्हें भी बताना होगा।
किस फॉर्म को भरें?
करदाताओं को ITR के संबंधित फॉर्म्स में शेड्यूल FA (Foreign Assets), शेड्यूल FSI (Foreign Income) और शेड्यूल TR (Tax Repayment) भरना होगा। ध्यान दें कि ITR-1 और ITR-4 इन खुलासों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि करदाता ने पहले ही आयकर रिटर्न दाखिल किया है, लेकिन विदेशी आय या संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, तो उन्हें 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा।
जुर्माना लगाना
यदि अचल संपत्ति को छोड़कर विदेशी संपत्ति का कुल मूल्य ₹20 लाख से अधिक है और खुलासा नहीं किया गया, तो ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, झूठी या अपूर्ण जानकारी देने पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
खुलासा क्यों आवश्यक है?
- अंतरराष्ट्रीय कर संधियों के तहत डबल टैक्सेशन से बचाने में विदेशी आय और संपत्ति का खुलासा मदद करता है।
- आय और विदेशी संपत्ति का खुलासा कैसे करें?
- अपनी सभी विदेशी संपत्तियों और आय, जैसे बैंक खाते, निवेश और आय स्रोतों, की समीक्षा करें।
- जिनमें FA, FSI और TR शेड्यूल उपलब्ध हैं, ITR-2 या ITR-3 फॉर्म्स का उपयोग करें।
- शेड्यूल FA में संपत्तियों, शेड्यूल FSI में आय, और शेड्यूल TR में अंतरराष्ट्रीय कर राहत का विवरण भरें।
- अपनी संपत्ति, आय और विदेश में चुकाए गए करों की जानकारी शामिल करें।