हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मिलने वाले परफॉर्मेंस अवार्ड और एक्स-ग्रेशिया लाभों से संबंधित महत्वपूर्ण नए निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन लाभों को अब केवल मौजूदा वित्त वर्ष से ठीक पहले वाले एक वर्ष की अवधि के लिए ही स्वीकृत किया जाएगा।
निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पिछले कई वर्षों से लंबित या पुराने दावों पर अब किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा। यह निर्णय लाभ वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
सरकार के अनुसार, नए नियम लागू होने से राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों में वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों को समय पर अपने योग्य लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि नए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
इस कदम को राज्य में कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।


