चंडीगढ़ — हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और राहतभरा निर्णय लिया है। अब बांड-मुक्त कर्मचारियों को राज्य के भीतर नई सरकारी नौकरी के लिए ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC)’ लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और भर्ती प्रक्रियाओं में भी तेजी आएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब कर्मचारी HPSC, HSSC जैसी भर्ती एजेंसियों को सीधे आवेदन कर सकेंगे, जिसके लिए पहले विभागीय अनुमति या NOC प्राप्त करना आवश्यक होता था। नई व्यवस्था से कर्मचारियों पर अतिरिक्त औपचारिकताओं का बोझ कम होगा और उन्हें बेहतर अवसरों का लाभ मिलेगा।
सरकार द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देश csharyana.gov.in पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, जहां कर्मचारी नई नीति से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, नौकरशाही प्रक्रियाएँ सरल होंगी और योग्य उम्मीदवारों को अपनी क्षमतानुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सरकार का यह कदम कर्मचारी-मित्र नीति की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


