हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों को समान अवसर देने और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 10 अन्य श्रेणियों के तहत पेंशन का लाभ देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016 में संशोधन को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 21 दिव्यांग श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। हरियाणा सरकार फिलहाल ग्यारह श्रेणियों में दिव्यांगजनों को पेंशन दे रही है। हरियाणा सरकार ने अब अतिरिक्त 10 श्रेणियों को भी लाभांवित करने का निर्णय लिया है, जिसमें 32,000 दिव्यांगजन शामिल होंगे।
प्रमस्तिष्क घात, मांसपेशीय दुर्विकास, वाक् और भाषा दिव्यांगता, बहुस्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिकल कोशिका रोग, बहु-दिव्यांगता, विनिर्दिष्ट सीख दिव्यांगता, स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार और चिरकालिक तंत्रिका दशाएं इन दस श्रेणियों में शामिल हैं।
यूडीआईडी पोर्टल के अनुसार, हरियाणा में 2,08,071 लाभार्थियों को दिव्यांग पेंशन के रूप में मासिक 3 हजार रुपये मिल रहे हैं। अब नियमों में 10 अतिरिक्त दिव्यांगता श्रेणियों को शामिल करने से लगभग 32 हजार लोग इस पेंशन का लाभ ले सकेंगे।
बैठक ने भी हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों को धन देने के लिए आयु सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया है। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों को वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, यह भी फैसला किया गया कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सैल एनेमिया के लिए वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन से अलग होगी।
यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांगजनों को उनके सुखद जीवन के लिए सरकारी मदद मिलती रहेगी, जो सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता है।
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