राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए टूरिस्ट परमिट के तहत चलने वाली टूरिस्ट गाड़ियों की अवधि तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से टूरिस्ट वाहनों के संचालन में स्पष्टता आएगी और व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होगी।
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने हरियाणा मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर राज्य में कैब एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इस फैसले से राज्य में ओला, उबर जैसे कैब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के संचालन को कानूनी ढांचा मिलेगा और यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं में सुधार होगा।
सरकार का मानना है कि इन फैसलों से परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। साथ ही, नियमों के तहत कैब सेवाओं का संचालन सुनिश्चित होने से उपभोक्ताओं का भरोसा भी मजबूत होगा।


