हरियाणा सरकार ने महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय कार्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन विजिटिंग पास सिस्टम लागू किया है। अब एलएमएस पोर्टल के जरिए पहले से पास बनवाना होगा। यह व्यवस्था 9 फरवरी 2026 से प्रभावी हो चुकी है।
हरियाणा में महाधिवक्ता कार्यालय और उच्च न्यायालय से जुड़े कार्यालयों में आने-जाने की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई डिजिटल व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब इन कार्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन विजिटिंग पास बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह व्यवस्था 9 फरवरी 2026 से प्रभावी हो चुकी है।
सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि महाधिवक्ता तथा उच्च न्यायालय कार्यालय से संबंधित किसी भी आधिकारिक कार्य, किसी केस या सुनवाई के सिलसिले में आने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित व्यक्तियों को अब पहले से एलएमएस पोर्टल (https://lmshry.gov.in) के माध्यम से अपना विजिटिंग पास ऑनलाइन बनवाना होगा।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन विजिटिंग पास के लिए आवेदन करते समय आवेदक के पास अपना एम्प्लॉई आईडी कार्ड होना जरूरी होगा। पास का प्रिंटआउट अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से सत्यापित करवाना अनिवार्य होगा और पास जारी होने के बाद संबंधित कार्यालय से उसका वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। इसके बाद ही कार्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
प्रवक्ता के अनुसार, इस नई प्रणाली का उद्देश्य कार्यालयों में आने वाले लोगों की एंट्री को बेहतर तरीके से मैनेज करना, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर कार्य निष्पादन में पारदर्शिता और दक्षता लाना है। इससे न केवल अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा, बल्कि रिकॉर्ड भी व्यवस्थित रूप से रखा जा सकेगा।
सरकार का मानना है कि इस डिजिटल पहल से न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े कार्यालयों में अनुशासन और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा और आम नागरिकों को भी एक स्पष्ट और सरल प्रक्रिया के तहत प्रवेश की सुविधा मिल सकेगी।


