हरपाल सिंह चीमा: चालू वित्त वर्ष में दिसंबर अंत तक चंडीगढ़ शराब तस्करी से संबंधित 114 एफआईआर दर्ज, 30,096 बोतलें बरामद
पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने घोषणा की कि मोहाली आबकारी टीम और मोहाली पुलिस के विशेष अभियान समूह ने हंडेसरा के पास एक ट्रक को रोककर “केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए” चिह्नित शराब के 220 बक्से जब्त किए। उन्होंने कहा कि यह अभियान चंडीगढ़ (यूटी) से अवैध शराब तस्करी के लगातार खतरे से निपटने के लिए पिछले कुछ दिनों में राज्य भर में शुरू किए गए एक विशेष अभियान का हिस्सा था।
अभियान के बारे में विस्तार से बताते हुए, आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खुलासा किया कि यह जब्ती हाल के दिनों में छह प्रमुख उदाहरणों में से एक है जहां चंडीगढ़ से पंजाब में शराब की तस्करी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन हंडेसरा में पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61 (1) (14) और 78 (2) के तहत दिनांक 11.01.2025 को एफआईआर नंबर 01 दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, चंडीगढ़ से शराब तस्करी के अन्य मामलों के संबंध में मोहाली जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में छह और एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न शराब ब्रांडों के 42 मामले जब्त किए गए हैं।
मंत्री चीमा ने आगे कहा कि, चालू वित्त वर्ष में 31.12.2024 तक, चंडीगढ़ शराब तस्करी से संबंधित 114 एफआईआर दर्ज की गई हैं, इन मामलों में 30,096 शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आबकारी विभाग और पंजाब पुलिस दोनों शराब तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, “पंजाब पुलिस के निरंतर सहयोग के साथ चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा और शराब की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह ने जोर देकर कहा कि शराब की तस्करी गैरकानूनी, दंडनीय अपराध और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के तहत राज्य के राजस्व के लिए हानिकारक है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, और अपराधियों को कानून के अनुसार गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे राज्य को किसी भी राजस्व नुकसान से बचाने के लिए ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में विभाग को सूचित करें।
For more news: Punjab