Hardeep Singh Mundian: कहते हैं कि लोग 1 दिसंबर, 2024 से फरवरी 2025 तक इस ऐतिहासिक अधिनियम का लाभ उठा सकते हैं
- समाज के हर वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा आम आदमी की सुविधा के लिए वचनबद्धता के अनुरूप राजस्व, आवास और शहरी विकास मंत्री Hardeep Singh Mundian ने सभी मंडलायुक्तों और डिप्टी कमिश्नरों को भूखंडों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधान की कड़ाई से पालना यकीनी बनाने के लिए कहा है।
मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को लिखे पत्र में, मुंडियन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐतिहासिक पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024 भूमि विलेखों के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की प्रथा को समाप्त करने के लिए है। मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने तीन सितंबर को इस विधेयक को मंजूरी दी थी जिसके बाद राज्यपाल ने इसे पारित कर दिया था और इसके बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी।
उन्होंने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करना है, साथ ही आवास विभाग की अधिसूचना के अनुसार लोग 1 दिसंबर, 2024 से फरवरी 2025 तक इस ऐतिहासिक अधिनियम का लाभ उठा सकते हैं।
इस संबंध में राजस्व विभाग ने सभी जिलों के संभागायुक्तों और उपायुक्तों को आधिकारिक पत्र जारी कर नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति भेजकर इसका पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री महोदय ने कहा कि यह आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इसका उद्देश्य आम जनता को अपने भूखंडों के पंजीकरण में आ रही समस्या को दूर करना और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाना है। उन्होंने कहा कि यह अपराधियों को दंड और सजा के प्रावधानों को निर्धारित करता है और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है।
श्री मुंडियन ने कहा कि संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 31 जुलाई, 2024 तक अनधिकृत कॉलोनी में स्थित पांच सौ वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने के लिए समझौता, या इस तरह के किसी अन्य दस्तावेज में प्रवेश करता है, उसे भूमि के पंजीकरण के लिए किसी भी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्री ने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार के इन आदेशों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि जनता को किसी भी उत्पीड़न का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रत्येक कार्य का उद्देश्य राज्य की प्रगति और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करना है।
source: http://ipr.punjab.gov.in