राज्य सरकार ने किसानों को डीएपी और यूरिया खाद उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में बढ़ती शिकायतों को देखते हुए विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अधिकारी या खाद डीलर को किसानों पर अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव बनाने का अधिकार नहीं है।
कृषि विभाग ने बताया कि कई मामलों में डीलरों द्वारा खाद के साथ अन्य कृषि उत्पादों को जबरन बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो पूरी तरह अवैध है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु एक टोल-फ्री शिकायत नंबर 1800-180-1551 जारी किया है।
किसान यदि डीएपी/यूरिया लेते समय किसी प्रकार की जबरदस्ती, अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव या अनुचित व्यवहार का सामना करते हैं तो वे तुरंत:
टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें
या अपने जिला कृषि कार्यालय में लिखित या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं
कृषि विभाग ने भरोसा दिलाया है कि शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों/डीलरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे बिना किसी दबाव के अपनी आवश्यकता के अनुसार ही खाद खरीदें और किसी भी अनियमितता की तुरंत जानकारी साझा करें।


