सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर को रूपनगर में उनके परिवार द्वारा नाबालिग लड़के के लिए बाल विवाह की व्यवस्था किए जाने की जानकारी मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कैबिनेट मंत्री ने खुलासा किया कि चाइल्डलाइन के माध्यम से रूपनगर जिले के आसपुर कोटला गांव के एक 17 वर्षीय लड़के की बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन करते हुए शादी करने की शिकायत मिली थी। मंत्री के निर्देशों पर तेजी से कार्रवाई करते हुए, जिला बाल संरक्षण इकाई, रूपनगर ने बाल विवाह निषेध अधिकारी के साथ समन्वय में तुरंत हस्तक्षेप किया और बाल विवाह को सफलतापूर्वक रोक दिया।
उन्होंने कहा कि डीसीपीयू और डीएमपीओ की टीम ने आसपुर कोटन गांव में पंचायत सदस्यों, दूल्हा और दुल्हन के परिवारों और महल के मालिक को शामिल करते हुए शादी की तैयारियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। मौके पर ही दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए। टीम ने लड़के और लड़की की काउंसलिंग की और परिवारों ने टीम को आश्वासन दिया कि बच्चा कल से स्कूल लौट आएगा।
डॉ. बलजीत कौर ने बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार की वचनबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे बाल विवाह की किसी भी घटना की सूचना जिला प्रशासन को तत्काल दें। उन्होंने माता-पिता से यह समझने का भी आग्रह किया कि बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है। उन्होंने कहा कि बचपन बच्चे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है और माता-पिता को बाल विवाह की व्यवस्था न करने की सलाह दी।
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