मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री Dr. Baljeet Kaur के मार्गदर्शन में विभाग दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम कर रहा है। इस प्रयास के तहत, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की धारा 23 के तहत उनकी शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए हैं।
इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों की समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए राज्य भर में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी संस्थानों में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मंत्री ने आगे बताया कि नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भेदभाव, कार्यस्थल चुनौतियों और कैरियर की प्रगति से संबंधित शिकायतों का समाधान करेंगे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी भी शिकायत की जांच प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर पूरी होनी चाहिए।
डॉ. बलजीत कौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों का समाधान करते समय उचित रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया बनाए रखें। उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर एक महीने के भीतर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। मंत्री ने अधिकारियों को शिकायत निवारण अधिकारियों की टेलीफोन निर्देशिका भी शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।
यह पहल समावेशी माहौल को बढ़ावा देने तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को ईमानदारी और दक्षता के साथ सुनिश्चित करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
For more news: Punjab