राज्य

डॉ. बलजीत कौर ने जिला अधिकारियों को छात्रवृत्ति योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

  • ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पहली बार पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल खोला गया

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) और विमुक्त और घुमंतू जनजाति (DNT) के छात्र अब पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ बलजीत कौर ने कही।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री YASASVI योजना के तहत, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए डॉ अम्बेडकर छात्रवृत्ति पोर्टल खोला गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहली बार है जब इन श्रेणियों के छात्रों के लिए विशेष रूप से एक पोर्टल खोला गया है।

उन्होंने आगे बताया कि पोर्टल को पात्र छात्रों को आवेदन करने में सक्षम बनाने, संस्थानों द्वारा सटीक सत्यापन सुनिश्चित करने, अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने और वित्तीय सहायता का समय पर वितरण सुनिश्चित करके छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए लॉन्च किया गया है।

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि छात्रों के लिए 2024-25 छात्रवृत्ति प्रक्रिया के तहत मुफ्त शिप कार्ड के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2025 है। संस्थानों को 25 फरवरी, 2025 तक अनुमोदन के लिए पूर्ण मामले प्रस्तुत करने होंगे।

इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने के लिए लाइन विभागों/अनुमोदन प्राधिकरणों की समय सीमा 5 मार्च, 2025 है, जबकि सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के लिए इन ऑनलाइन प्रस्तावों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 मार्च, 2025 है।

मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने यह सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया कि पात्र छात्र समय पर अपने आवेदन पूरा करें। उन्होंने नोडल अधिकारियों और कार्यान्वयन विभागों को निर्देश दिया कि वे अपने आवेदनों के साथ छात्रों की सहायता करने में संस्थानों का मार्गदर्शन करने के लिए सक्रिय कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि पात्र छात्र समय पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करें।

डॉ. बलजीत कौर ने सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों को छात्रवृत्ति योजना को सुचारू रूप से लागू करने और समय पर फॉलो-अप सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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