पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने मंगलवार को यहां कहा कि राज्य में गैंगस्टर से आतंकवादी बने अर्श दल्ला के नेटवर्क को एक और झटका देते हुए, काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) बठिंडा ने मानसा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में शिमला सिंह के रूप में पहचाने गए मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ मानसा ग्रेनेड हमले के मामले को सुलझा लिया है।
गुरप्रीत सिंह हरि नौ उर्फ भोड़ी की हत्या में शामिल होने के लिए बरनाला के अनमोलप्रीत सिंह उर्फ विशाल और खरड़ के नवजोत सिंह उर्फ नीतू के रूप में पहचाने जाने वाले दो शूटरों की गिरफ्तारी के 72 घंटे से भी कम समय में यह घटनाक्रम सामने आया है। 2024.
जानकारी के अनुसार, 26 और 27 अक्टूबर, 2024 की मध्यरात्रि को सिरसा रोड, मानसा स्थित जियो पेट्रोल पंप स्टेशन पर हैंड ग्रेनेड हमला किया गया। विस्फोट के बाद, पेट्रोल पंप के मालिक को एक विदेशी मोबाइल नंबर से धमकी भरा कॉल भी आया था, जिसमें फोन करने वाले ने हमले की जिम्मेदारी ली और 5 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की मांग की।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि आरोपी शिमला सिंह ने मानसा ग्रेनेड हमले में अपनी भूमिका कबूल करते हुए खुलासा किया है कि उसने आतंकवादी अर्ष दल्ला के निर्देश पर गढ़शंकर इलाके से ग्रेनेड हासिल किया था।
उन्होंने कहा, “प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी शिमला सिंह ने गुरप्रीत सिंह हरि नौ हत्या की घटना में शामिल शूटरों को रसद सहायता भी प्रदान की थी।
डीजीपी ने कहा कि आरोपी शिमला सिंह पहले भी विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा था और अप्रैल 2023 में, सीआई बठिंडा ने उत्तराखंड के एक व्यक्ति को निशाना बनाने की अपनी योजना को पहले ही रोक दिया था, जब उसे तीन पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि साजिश में आगे की कड़ी को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है और अधिक गिरफ्तारियों की संभावना है।
मानसा के एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि उक्त मामले की आगे की जांच के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन मनसा मनमोहन सिंह औलख की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। एसआईटी ने सीआई बठिंडा के साथ मिलकर तत्काल कार्रवाई करते हुए वैज्ञानिक तरीके से जांच की।
एआईजी सीआई बठिंडा अवनीत कौर सिद्धू ने बताया कि सीआई बठिंडा और मानसा पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से आरोपी शिमला सिंह को मानसा के खोखर रोड से उस समय गिरफ्तार किया, जब वह पैदल कहीं जा रहा था।
इस संबंध में थाना सिटी-1 मानसा में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308 (4) और 351, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला एफआईआर संख्या 139 दिनांक 27.10.2024 पहले ही दर्ज किया जा चुका है।
source: http://ipr.punjab.gov.in
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