हरियाणा में SC-ST (अनुसूचित जाति और जनजाति) के 20% आरक्षण के कोटे में कोटा लागू हो गया है। अब वंचित अनुसूचित जातियों को 10% कोटा मिलेगा, जबकि अन्य अनुसूचित जातियों को 10% कोटा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण की घोषणा की। मुख्य सचिव ने भी तुरंत आदेश जारी किया।
अन्य अनुसूचित जातियों में 15 और वंचित जातियों में 66 जातियां हैं। राज्य सरकार के इस निर्णय से सबसे अधिक लाभ वंचित अनुसूचित जाति कैटिगरी में शामिल 66 जातियों को मिलेगा। सरकार कहती है कि नौकरी के अवसर लगातार कम हो रहे हैं। हरियाणा देश में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने वाले पहले राज्य है।
कैबिनेट मीटिंग में बताया गया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक विविधता को देखते हुए SC श्रेणी में उप-वर्गीकरण बनाने का संवैधानिक अधिकार दिया। SC-ST वर्ग के अधिक जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए उपवर्गीकरण पर पहले ही 18 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई थी। कोटा लागू होने से आरक्षण का लाभ उसी वर्ग के अधिक गरीब लोगों को मिल सकेगा।
क्या चुनाव में पड़ेगा असर? हरियाणा सरकार ने 2020 में हरियाणा अनुसूचित जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम पारित किया, जिसने डीएससी श्रेणी के उच्च विद्यालयों में 50 प्रतिशत एससी सीटें आरक्षित कीं। याद रखें कि बीजेपी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 में से आठ सीटें जीतीं, जो 2019 में पांच थीं। यह निर्णय आगे भी असर डाल सकता है क्योंकि इससे दलितों को वोट मिल सकते हैं।
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