CM Hemant ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट के लिए आवेदन दिया है और ED ने आज रांची सिविल कोर्ट में CM Hemant के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया है.
ED ने कोर्ट में जवाब दिया कि हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत छूट नहीं दी जानी चाहिए. कानून में उपस्थित होने के लिए पंजीकरण कराए बिना अदालत में किसी मामले की सुनवाई का कोई प्रावधान नहीं है। मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी. वहीं, आपको बता दें कि कथित भूमि घोटाला मामले में ED ने तत्कालीन CM Hemant को अलग-अलग तारीखों पर 10 बार समन जारी किया था, लेकिन केवल दो समन में ही Hemant Soren, ED अधिकारियों के सामने पेश हुए.
Hemant Soren जांच एजेंसी के आठ समन स्वीकार करने में विफल रहे. ED ने ने इसे समन की अवहेलना माना है। मामले की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है. अब तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर पाया है कि Hemant Soren ने ED की ओर से जारी समन का उल्लंघन किया है. इस मामले में हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में भी गुहार लगा चुके हैं।
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