Delhi CM Kejriwal, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया, BRS की नेता के कविता तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुए पेश:
Delhi CM Kejriwal News: राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली शराब घोटाले मामले की सुनवाई के दौरान जब केस की आवाज लगी तो एक साथ कोर्ट रूम अलग नजारा देखने को मिला। मामले से जुड़े तीन प्रतिवादी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए. Delhi CM Kejriwal, पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसौदिया, BRS नेता के कविता तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. जब राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो तीनों नेता हैरान रह गए, इससे पहले तीनों नेताओं को TV स्क्रीन पर एक साथ देखा गया था।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में दिल्ली के Delhi CM Kejriwal की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस बीच, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के उत्पाद शुल्क “घोटाले” मामलों में असफलताओं का सामना करना पड़ा। केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए. गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की हिरासत की समीक्षा की गई। CBI ने CM Kejriwal को दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था.
इस बीच, अदालत ने आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में AAP नेता मनीष सिसौदिया और BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी। सिसोदिया और कविता को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. अदालत 31 जुलाई को मामले की फिर से सुनवाई करने वाली है। Delhi CM Kejriwal पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं. 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में CM Kejriwal की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी. यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा Delhi CM Kejriwal को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद हुआ।
अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक मामले में 31 मार्च से न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा | ऐसे आरोप थे कि नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों को लाभ पहुंचाया, जिन्होंने कथित तौर पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए रिश्वत दी थी। आरोपों के परिणामस्वरूप, शराब नीति हटा दी गई।
इसके बाद दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने इस योजना की CBI जांच की सिफारिश की। CBI जांच के बाद ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया.