मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पत्रकार कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता के तहत आज बुधवार को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र पत्रकारों को अधिस्वीकरण की पात्रता में छूट दिये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गई।
राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अधिस्वीकरण नियम 1995 (संशोधित) नियम 2024 के अनुसार अब स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण की आयु सीमा एवं अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया गया है। संशोधन से पूर्व न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष तथा अनुभव पात्रता 25 वर्ष निर्धारित थी।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा पहले ही बजट में पत्रकार कल्याण को ध्यान में रखकर बजट घोषणा 2024-25 में अधिस्वीकरण नियमों में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए पात्रता में शिथिलता प्रदान की गई है।
source: http://dipr.rajasthan.gov.in
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