Arvind Kejriwal के लिए सिंघवी ने जो कहा था, उसे पूरा किया…जेल से बाहर लाने का चल दिया दांव

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Arvind Kejriwal फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली शराब आबकारी पर ईडी के बाद अब सीबीआई ने अपना शिकंजा कस दिया है. उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही भ्रष्टाचार मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को हाईकोर्ट में जो कहा, वह आज बुधवार को पूरा कर दिया. जी हां, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर की है. सिंघवी ने मंगलवार को हाई कोर्ट को मामले की जानकारी दी थी.

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। Arvind Kejriwal ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. अरविंद केजवाल की ओर से एक और याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका में ट्रायल कोर्ट में सीबीआई के गिरफ्तारी वारंट को चुनौती देने की अनुमति दी और उन्हें जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।

सिंघवी ने कोर्ट में क्या कहा

Arvind Kejriwal जल्द ही आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में नियमित जमानत याचिका दायर करेंगे, उनके वकील सिंघवी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया। इस बीच, उच्च न्यायालय ने जीएसटी नीति “घोटाले” से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने केंद्रीय सीबीआई को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई जवाब है तो केजरीवाल के वकील दो दिन के भीतर दाखिल कर सकते हैं. अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है.

अरविन्द केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया गया

अपनी गिरफ्तारी के अलावा, अरविंद केजरीवाल ने 26 जून और 29 जून के निचली अदालत के आदेशों को भी चुनौती दी, जिसके अनुसार उन्हें क्रमशः तीन दिन के लिए CBI हिरासत और 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अरविंद केजरीवाल को 26 जून को CBI ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

सिंघवी ने क्या तर्क दिया

Arvind Kejriwal का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि CBI ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की और जांच एजेंसी ने उन्हें अप्रैल 2023 में बुलाया और नौ घंटे तक पूछताछ की। बचाव पक्ष के वरिष्ठ वकील ने कहा, “अप्रैल 2023 से उन्हें न तो बुलाया गया है और न ही उनसे पूछताछ की गई है और अब उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक हिरासत में (ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में) अपनी गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए। ऐसे में उसे तुरंत गिरफ्तार करना संभव नहीं था.


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