सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख तक सड़क दोबारा खोलने के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.
पंजाब के मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क को आम आदमी के लिए खोलने के आदेश के खिलाफ आप सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना भी जारी कर दी है| अदालत ने सड़क खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अगली तारीख तक रोक लगा दी।न्यायाधीश संजीव खाना ने कहा कि कभी-कभी लोग असहज महसूस करते हैं…हमें यह नहीं भूलना चाहिए। पंजाब सरकार की ओर से बोलते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में आतंकवाद फिर से पनप रहा है| एक रॉकेट ग्रेनेड की पहुंच के दायरे मे है|
इस पर न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि यह दलील आपकी मदद नहीं करेगी, इसे लंबी दूरी से भी लॉन्च किया जा सकता है, आदेश में लिखा है कि यह बफर जोन है| पंजाब के वकील घर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क 30 मीटर दूर है। सिद्धू मूसेवाला के मामले में भी यह घटना उसी समय हुई जब सुरक्षा बलों को हटा लिया गया था| मुख्य सचिव तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा संबंधी खतरे “कल्पना की उपज” हैं…सुरक्षा प्रबंधन सरकार पर छोड़ देना चाहिए।
न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए… लेकिन अगर प्रस्ताव एक सप्ताह तक जारी रहता है तो क्या होगा? तुषार मेहता बोले: एक हफ्ते में कुछ हो जाए तो क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये रास्ता कब से बंद है? क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं खोज सकता? पंजाब सरकार ने कहा कि वह इस पर काम कर रही है|
सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को 1 मई से मुकदमे का सामना कर रहे आम लोगों के लिए कोर्ट खोलने का निर्देश दिया है। यह सड़क आतंकवाद के कारण 1980 के दशक से बंद है।