हरियाणा में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी 2026 तक किए जा सकते हैं। योजना के तहत एससी, ओबीसी और विमुक्त जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
हरियाणा में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार ने इस योजना के लिए 28 फरवरी 2026 तक पंजीकरण की अंतिम तिथि तय की है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (OBC) और विमुक्त जनजाति के छात्र आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से वंचित न रहें।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अधिक से अधिक पात्र छात्रों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर पंजीकरण कराया जाएगा, ताकि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सरकारी या निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे छात्र इस योजना का लाभ ले सकें। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और सहायता राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में पहुंच सके।
सरकार की ओर से यह भी व्यवस्था की गई है कि आवेदन करने वाले छात्रों का पहले संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद जिला नोडल अधिकारी और नगराधीश स्तर पर वेरिफिकेशन होगा। अंतिम चरण में संबंधित विभाग के स्टेट नोडल अधिकारी द्वारा स्वीकृति के बाद छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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पात्रता की शर्तों की बात करें तो छात्र का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। पीएमएस-एससी के लिए छात्र का अनुसूचित जाति वर्ग से होना जरूरी है, जबकि पीएम-यशस्वी घटक-2 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग या विमुक्त जनजाति के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही, छात्र के परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाकर यह सुनिश्चित किया गया है कि सहायता का पूरा लाभ सीधे पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचे। इच्छुक और योग्य छात्र scholarships.gov.in पोर्टल के माध्यम से समय रहते अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
शिक्षा विभाग ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं, ताकि किसी भी तकनीकी या दस्तावेजी दिक्कत से बचा जा सके और छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिल सके।


