हरियाणा के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है कि विकसित भारत – रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) कानून, जिसे वीबी-जी राम जी कानून कहा जा रहा है, राज्य के मेहनतकश श्रमिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बनेगा। यह कानून न केवल रोजगार की गारंटी को सशक्त करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी, भ्रष्टाचार-मुक्त और श्रमिक हितैषी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं में समय के साथ जो खामियां सामने आई थीं, उन्हें दूर करने के उद्देश्य से यह नया कानून लागू किया गया है। इसके तहत रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को अधिक काम के अवसर मिलेंगे और उनकी आय में सीधी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बढ़े हुए कार्यदिवसों के कारण हरियाणा के श्रमिकों को सालाना औसतन करीब 10 हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावना है।
मंत्री ने बताया कि इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू समय पर भुगतान है। अब श्रमिकों को मजदूरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भुगतान प्रणाली को सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाया गया है। इसके साथ ही बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू किए जाने से फर्जी जॉब कार्ड, बिचौलियों की भूमिका और अनियमितताओं पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि श्रमिकों का विश्वास भी व्यवस्था पर मजबूत होगा।
डॉ. शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि वीबी-जी राम जी कानून के माध्यम से भ्रष्टाचार और शोषण पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। रोजगार आवंटन से लेकर मजदूरी भुगतान तक हर चरण की निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र श्रमिक इससे वंचित न रहे।
मंत्री ने कहा कि यह कानून विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना देश का समग्र विकास संभव नहीं है, और इस कानून से गांवों में रोजगार, आय और सामाजिक सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रोजगार के साथ-साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी जोर दिया जाएगा, जिससे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास हो सके।
अंत में डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में भी ऐसी नीतियां और योजनाएं लाई जाएंगी, जो मेहनतकश वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक हों। वीबी-जी राम जी कानून को उन्होंने श्रमिकों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।


