हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए वेतन, भत्ते, पेंशन और पारिवारिक पेंशन के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि जिन महीनों में महीने का पहला दिन अवकाश पर पड़ता है, उन महीनों का वेतन और पेंशन अग्रिम रूप से जारी की जाएगी, ताकि किसी भी वर्ग को आर्थिक असुविधा का सामना न करना पड़े।
राज्य सरकार के इस निर्णय के तहत यह व्यवस्था सभी सरकारी विभागों में समान रूप से लागू होगी। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को अवकाश के कारण वेतन या पेंशन मिलने में देरी न हो और वे समय रहते अपने दैनिक खर्चों तथा वित्तीय योजनाओं को सुचारु रूप से संचालित कर सकें।
मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार तय तिथियां
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं, द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वर्ष 2026 में कुछ महीनों का वेतन और पेंशन निर्धारित तिथि से पहले जारी की जाएगी।
आदेश के मुताबिक जनवरी माह का वेतन और पेंशन 30 जनवरी 2026 को वितरित किया जाएगा, जबकि फरवरी माह का भुगतान 27 फरवरी 2026 को किया जाएगा। इसी प्रकार जुलाई माह का वेतन और पेंशन 30 जुलाई तथा अक्टूबर माह का वेतन और पेंशन 30 अक्टूबर 2026 को अग्रिम रूप से जारी किए जाएंगे।
किन्हें मिलेगा लाभ
इस फैसले का लाभ हरियाणा सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों, पेंशन प्राप्तकर्ताओं और पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सभी विभागों, बोर्डों और निगमों पर समान रूप से लागू होगा, ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम या भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो।
आदेश का महत्व
सरकार के इस कदम से कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। जिन महीनों में महीने का पहला दिन अवकाश पर होता है, उस स्थिति में अब उन्हें वेतन या पेंशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे न केवल वित्तीय दबाव कम होगा, बल्कि घरेलू खर्चों, दवाइयों, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं की योजना बनाना भी आसान होगा।
राज्य सरकार का मानना है कि समय पर वेतन और पेंशन का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनरों के मनोबल को बढ़ाता है और प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करता है। यह निर्णय कर्मचारी हितैषी शासन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
हरियाणा सरकार ने यह भी दोहराया है कि वर्ष 2026 में वेतन और पेंशन वितरण की यह व्यवस्था पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ लागू की जाएगी, ताकि राज्य के लाखों कर्मचारी और पेंशनर बिना किसी चिंता के अपने आर्थिक दायित्व निभा सकें।


