Tarunpreet Singh Sond: निर्माण श्रमिकों को लाभ प्राप्त करने के लिए बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा
पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने पंजाब के 19 जिलों (जहां आदर्श आचार संहिता लागू नहीं है) में लेबर चौकों पर कैंप आयोजित किए। यह पहल अक्टूबर 2024 के अंतिम सप्ताह में आयोजित एक समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड द्वारा जारी निर्देशों के बाद की गई थी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि अधिक से अधिक निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए बोर्ड के अधिकारियों ने लेबर चौकों पर सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक इन शिविरों का आयोजन किया है। ये शिविर 18 से 23 नवंबर, 2024 तक जारी रहेंगे। जिन जिलों में वर्तमान में आदर्श आचार संहिता लागू है, वहां 25 से 29 नवंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों ने बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं और उनके वित्तीय लाभों के बारे में भी जागरूकता पैदा की।
श्रम मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने कहा कि बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्ड स्टाइपेंड स्कीम, शगुन स्कीम, जनरल सर्जरी स्कीम, पेंशन स्कीम, मैटरनिटी स्कीम आदि सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करता है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्माण श्रमिकों को इन लाभों का लाभ उठाने के लिए बोर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा।
श्रम मंत्री ने कहा कि कोई भी निर्माण श्रमिक (18-60 वर्ष की आयु के बीच) जिसने पिछले वर्ष के दौरान पंजाब में कम से कम 90 दिनों तक काम किया है, बोर्ड के साथ पंजीकरण करने के लिए पात्र है। उन्होंने पंजाब राज्य में काम कर रहे सभी निर्माण मज़दूरों को अपील की कि वे बीओसीडब्ल्यू वेलफेयर बोर्ड में अपना पंजीकरण करवाएं और बोर्ड द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाएं।
source: http://ipr.punjab.gov.in