DGP Gaurav Yadav: पंजाब पुलिस पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध
- पंजाब पुलिस ने अंतरराज्यीय राजमार्ग लुटेरों के गिरोह के सरगना को कुछ देर के लिए गोलीबारी के बाद गिरफ्तार किया; पिस्टल बरामद
- जवाबी कार्रवाई में आरोपी सत्ती के दाहिने पैर में गोली लगी: एसएसपी दीपक पारीक
पंजाब के DGP Gaurav Yadav ने रविवार को बताया कि एसएएस नगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लेहली गांव के पास थोड़ी देर मुठभेड़ के बाद हाईवे लुटेरों/झपटमारों के गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से .32 कैलिबर पिस्तौल और पांच जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
पकड़े गए आरोपी की पहचान एसएएस नगर के डंदराला निवासी सतप्रीत सिंह उर्फ सत्ती के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने उस प्लेटिना मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है जिस पर वह सवार था।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ स्नैचिंग और डकैती से संबंधित आपराधिक मामले दर्ज हैं। सत्ती के गिरोह ने मुख्य रूप से अंबाला-डेरा बस्सी राजमार्ग पर रुके वाहनों को निशाना बनाया और पंजाब और हरियाणा में लूटपाट/झपटमारी की कई घटनाओं में शामिल था।
उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सत्ती अपने अन्य तीन सहयोगियों के साथ हाल ही में 3 और 10 नवंबर, 2024 को राजमार्ग पर हुई दो डकैती/झपटमारी में शामिल था, जिसमें उप-मंडल डेरा बस्सी के लालरू क्षेत्र में बंदूक की नोक पर नकदी, मोबाइल और सोने के गहने लूट लिए गए थे।
डीजीपी ने कहा कि उसके अन्य सहयोगियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच जारी है।
एसएएस नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दीपक पारीक ने ऑपरेशन विवरण साझा करते हुए कहा कि डकैती/झपटमारी की घटनाओं की जांच के दौरान, सत्ती के नेतृत्व वाले इस लुटेरे गिरोह के बारे में एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई थी, जो लालरू में हाल ही में देर रात हुई घटनाओं में एकत्र किए गए तथ्यों और सबूतों से मेल खाती थी।
उन्होंने बताया कि तेजी से कार्रवाई करते हुए डीएसपी डेरा बस्सी बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में टीम ने मानवीय और तकनीकी जानकारी पर काम किया और लेहली गांव के पास सत्ती की गतिविधि का पता लगाया, जबकि पुलिस की टीमें मोटरसाइकिल सवार आरोपी सत्ती का पीछा कर रही थीं, तभी आरोपी सत्ती ने पुलिस टीम पर गोली चला दी।
एसएसपी ने कहा कि तीन गोलियां सरकारी पुलिस वाहन पर लगी और पुलिस टीमों द्वारा जवाबी कार्रवाई में आरोपी सत्ती के दाहिने पैर में गोली लगी। उन्होंने कहा कि सत्ती के अन्य सहयोगियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आगे की जांच जारी है।
पुलिस स्टेशन लालरू में धारा 109, 132 और 221 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
source: http://ipr.punjab.gov.in